Restitution of conjugal rights

Restitution of conjugal rights When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the district court, for restitution of conjugal rights and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. Explanation- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.[1] A decree of restitution of conjugal rights implies that the guilty party is ordered to live with the aggrieved party. The decree of conjugal rights cannot be executed by forcing the party who has withdrawn from the society from the other to stay with the person who institutes petition for restitution. The d...

RIGHT TO INFORMATION ACT,2005


                                             सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
इस अधिनियम के गठन का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा जान साधारण के प्रति जवाबदेही को शुनश्चित करना है | यह एक विधिक अधिकार है | इस अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ भारतीय नागरिक ही सूचना प्राप्त कर सकते हैं यह अधिनियम प्रत्येक प्राधिकरण, निकाय या संस्थाो  पर लागु होता है, जिनकी स्थापना या निर्माण संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल या सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा हुआ है | सूचना का अधिकार अधिनियम सर्कार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले , सरकार द्वारा वित्त पोषित निकयों और सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित गैर - सरकारी संस्थाओं पर भी लागु होता है|

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुचना कैसे प्राप्त करे :

1) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकरणों में एक या एक से अधिक सूचना या सहायक सूचना अधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान किया  गया है |

2)किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना अधिकारी को लिखित या मौखिक आवेदन दिया जाता है| सूचना प्राप्त करने लिए कोई निर्धारित प्रारूप (prescribed form) नहीं है यदि आवेदक चाहे तो वह सादे कागज पर अपने हाथों से आवेदन लिख सकता है |

3) यदि कोई आवेदक अनपढ़ है तो सूचना अधिकारी  आवेदन लिखने में उसकी मदद करेगा |

4) सूचना अधिकारी आवेदक से सुचना प्राप्त करने के कारणों को नहीं पूछेगा तथा सम्बंधित सूचना जिस रूप में मांगी गयी है उसे उसी  रूप में प्रस्तुत करेगा |

5) सूचना प्राप्त करने के आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा कराया जाता हैं | यह शुल्क नगद , पोस्टल  टिकट और ऑनलाइन अदा की जा सकती हैं| परन्तु यदि आवेदक गरीबी रेखा (BPL)  से निचे का व्यक्ति है तो  सुचना निशुल्क प्रदान की जाएगी | यदि मांगी गयी सुचना  ऐसे रूप में है की उसे देने के लिए सुचना अधिकारी को  सुचना की C.D. , PENDRIVE  या उसकी प्रतिलिपि (PHOTOCOPY)  करनी पड़े तो सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से  अन्य शुल्क की मांग  की जा सकती है |

6) सूचना अधिकारी को मांगी गयी सुचना को 30 दिनों के भीतर प्रदान करना होता है | यदि मांगी गयी सूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (life and personal liberty)   के अंतर्गत आती है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर प्रदान कराएगा |

7) यदि आवेदन  साहयक लोक सुचना अधिकारी ने प्राप्त किया है तो 35 दिन भीतर निपटारा करना | यदि मांगी गयी सूचना किसी अन्य प्राधिकरण से है तो 5 दिन भीतर आवेदन को स्थान्तरित (transfer) करना जो 35 दिन में सूचना देने के लिए बाध्य है |

8) यदि आवेदक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी को सामान्यतः 30 दिन  तक अधिकतम 90 दिन  तक अपील कर सकता है | प्रथम अपील से असंतुष्ट होने क पश्चात् केंद्र/राज्य सूचना आयोग के पास अपील किया जा सकता है |

सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागु नहीं होता :
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 18 गुप्तचर (SECRET SERVICES) तथा सुरक्षा संगठनों पर लागु नहीं होता है | इन संगठनों की सूचि सुचना का अधिकार अधिनियम की दूसरी सूचि में दी गयी है मानवाधिकारों के हनन तथा भ्रष्टाचार से सम्बंधित अभियोगों से सम्बंधित सूचना उपलब्ध करनी होगी |

सुचना आयोग द्वारा दंड का प्रावधान:
1- आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रुपये की राशि का जुर्माना लगाना।
2- सम्बंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
3- आवेदक को यदि किसी प्रकार की हानि हुई है तो छतिपूर्ति के लिए लोकप्राधिकरण से मुआवजा देने का निर्णय सुनाना।


सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुचना प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप (format) :  

सेवा में,
जन सुचना अधिकारी,
(विभाग/कार्यालय)
विषय - सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुचना 

1.आवेदक का नाम  :
2. पूरा पता :
3. (i) मांगी गयी सुचना का विवरण :
   (ii) अन्य विवरण :
4. आवेदन शुल्क का विवरण  :

स्थान:
दिनांक:                                                                                                                                 
                                                   आवेदक का हस्ताछर
  
                                                   संपर्क सूत्र:




To The,
Public Information officer,
(Office/Department)

1.Name of the applicant:
2.Full address:
3.(i) Particulars of the Information required:
  (ii) Other details of Information:
4.Particulars of fee:


Place:
Date:                                           signature of applicant
                                                      
                                                 Contact details:


Illustration : दिल्ली मेट्रो द्वारा फेस ४ की परियोजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन ।

सेवा में,
जन सुचना अधिकारी,
DMRC, Metro Bhawan, Barakhamba Road,
New Delhi ११०००१
विषय - सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005  के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो के फेस-4 के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना से सम्बंधित जानकारी ।

1.आवेदक का नाम  - पवन कुमार
2.आवेदक का पता - क-१८ मेहरौली नई दिल्ली -110062
3.वांछित सुचना - मेट्रो रेल की फेस -4 के अंतर्गत आने वाले स्थानों का नाम ।
                            - किस कंपनी द्वारा निर्माण प्रक्रिया की जा रही  है ।
                            - निर्माण प्रक्रिया की कुल लागत ।
4. आवेदन शुल्क का विवरण - 10 रुपए का पोस्टल आर्डर शुल्क के रूप में अवेदान के साथ जमा दिया गया है । ( शुल्क की अदायगी नकद /बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक द्वारा भी किया जा सकता है )
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :                                                                                                                                                  
                                                      आवेदक के हस्ताछर




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